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उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ऑनलाइन पंजीकरण 2020-21

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Mukhyamantri Swarojgar Yojana Uttarakhand 2020

Information About CM Employment Scheme

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के उद्यमी युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए है। जो कुशल और अकुशल कारीगरों, हस्तशिल्पियों और शिक्षित शहरी और ग्रामीण बेरोजगार व्यक्ति जो कोविड-19 के कारण उत्तराखंड वापस लौट कर आये हैं उनको अपना उद्यम / व्यवसाय स्थापित करने के लिए उत्तराखंड सरकार मदद कर रही है।
इस योजना के तहत, ऐसे युवा उद्यमी जो राज्य के मूल या स्थायी निवासी हैं और जो स्वरोजगार करना चाहते हैं, को राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से खुद का उद्यम, सेवा या व्यवसाय शुरू करने हेतु ऋण सुविधा प्रदान किया जायेगा।
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का संक्षिप्त विवरण:
  • योजना का नाम – मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
  • राज्य का नाम – उत्तराखंड
  • लाभार्थी – वे सभी लोग जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।
  • योजना लाभ – स्वरोजगार हेतु ऋण
  • लॉन्च किया गया – इससे पहले 2015 में लॉन्च की तारीख और 28 मई 2020 को पुन:
  • कितना ऋण दिया जायेगा – कुल श्रेणी के लिए कुल परियोजना लागत का 90% और विशेष श्रेणी के लिए कुल परियोजना लागत का 95%
  • अधिकतम परियोजना लागत – विनिर्माण क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये
  • ऋण प्रदान करने के लिए बैंक – राष्ट्रीयकृत बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक आदि।
  • आवेदन / पंजीकरण प्रक्रिया – ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफ़लाइन
  • ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करें – https://msy.uk.gov.in/frontend/web/index.php
  • योजना का विवरण –पीडीएफ डाउनलोड करें

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची:

List of Required Documents to Apply for Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2020-21 -: 
उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी सूची इस प्रकार है: –
  • विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
  • जन्म तिथि का प्रमाण
  • शैक्षिक योग्यता का प्रमाण (यदि कोई हो)
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • दिव्यांग श्रेणी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
  • उत्तराखंड का अधिवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड की प्रमाणित प्रति
  • शपथ पत्र

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता:

Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2020-21 Eligibility Criteria -: 

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के पात्र बनने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा: –
  • आवेदन के समय आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है।
  • इस योजना के तहत, सेवा और व्यावसायिक क्षेत्र के उद्योग के लिए वित्त सुविधा उपलब्ध होगी।
  • आवेदक या इकाई किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय संस्थान / सहकारी बैंक / संस्थान बैंक आदि का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक या उसके परिवार के किसी एक सदस्य को योजना के तहत केवल एक बार लाभान्वित किया जाएगा।
  • सभी आवेदकों को पहले आओ पहले पाओ (एफसीएफएस) के आधार पर प्राप्त आवेदनों की व्यवहार्यता के अनुसार चुना जाएगा।
  • विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लाभ के लिए, आवेदक को विशेष श्रेणी के तहत व्यावसायिक ऋण प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, ओबीसी, पूर्व सैनिकों, महिलाओं और विकलांगता प्रमाण पत्र का उत्पादन करना होगा।
  • आवेदक ने पिछले 5 वर्षों में भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं उठाया होगा।
पात्रता शर्तों की पूर्ति के बारे में आवेदक द्वारा एक हलफनामा यानी एफिडेविट भी प्रस्तुत करना होगा।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020-21 ऑनलाइन आवेदन करें

Apply Online or Registration Form / Panjikaran for Uttarakhand Mukhyamantri Swarojgar Yojana 2020-21 -: उत्तराखंड मुख्मंत्री स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक महाप्रबंधक या जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) में स्वयं या ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। उत्तराखंड में सीएम स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है: –
  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट msy.uk.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर, मुख्य मेनू में मौजूद “ऑनलाइन एप्लिकेशन / Online Application” अनुभाग के तहत “पंजीकरण / Registration” लिंक पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आपको आपने कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर तदनुसार, उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020 ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा।
  • नाम, ई-मेल आईडी, पासवर्ड, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, पता, जिला, शहर, पिन कोड और मोबाइल नंबर का उपयोग करके एक खाता बनाएं।
  • फिर आवेदक यूके सीएम स्वरोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट पर पुनः लॉगिन कर सकते हैं।
  • आवेदकों को लॉगिन करने के लिए ई-मेल आईडी और पासवर्ड दर्ज कर सकते हैं।
  • इस कार्यक्रम के तहत आवेदन करने वाले प्रवासियों को संबंधित अधिकारियों से त्वरित मंजूरी मिल जाएगी और उनके आवेदन तत्काल सब्सिडी वाले बैंकों को भेज दिए जाएंगे।

तो इस प्रकार आप भी उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2020-21 के तहत अपना ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण के बाद पुष्टि हेतु आपके मोबाइल पर एक मेसेज जायेगा तथा विभाग द्वारा आपको एक ईमेल भी भेजा जायेगा।

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