अर्हत्ता एवं शर्तेँ« Back to Questions List

    • मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अहर्त्तायें एवं शर्ते :
      • बिहार राज्य के निवासी 20-25 वर्ष के आयु वर्ग में आनेवाले वैसे बेरोजगार युवा जो अध्ययनरत नहीं हो तथा रोजगार की तलाश कर रहे हों एवं जिनकी शैक्षणिक योग्यता राज्य में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर (12वीं) उत्तीर्ण हों परन्तु उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किया हो को इस योजना का लाभ अनुमान्य होगा।
      • आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो तथा उसके पास स्वरोजगार नहीं हो।
      • आवेदक को किसी अन्य सरकारी स्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृति/स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड/शिक्षा ऋण या किसी भी प्रकार का सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हो एवं उसे किसी प्रकार का सरकारी या गैर सरकारी नियोजन (अनुबंध/स्थायी/अस्थायी रूप से) प्राप्त नहीं हो।
      • आवेदक को श्रम संसाधन विभाग द्वारा संचालित भाषा संवाद एवं बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान (कुशल युवा कार्यक्रम) का अनिवार्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
 
    • कुशल युवा कार्यक्रम इस योजना के तहत 15 से 25 वर्ष के युवा जो मैट्रिक अथवा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हों, उन्हें हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा एवं संवाद कौशल तथा बुनियादी कम्प्यूटर ज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अहर्त्तायें एवं शर्ते :
      • आवेदन की तिथि को आवेदक की आयु 15 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
      • आवेदक बिहार में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मात्र मैट्रिक अर्थात 10वीं उर्त्तीण हो और कोई उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किया हो, न कर रहा हो, अथवा अधिकतम इंटरमीडिएट अर्थात 12वीं उर्तीण हो और कोई उच्चतर शिक्षा प्राप्त नहीं किया हो, न कर रहा हो।
      • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो एवं उसे कोई नियोजन अथवा स्वरोजगार नहीं हो।
      • आवेदक को किसी भी सरकारी स्त्रोत से किसी प्रकार का भत्ता/छात्रवृति/कौशल विकास की सुविधा/क्रेडिट कार्ड/किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त नहीं हो रही हो।
 
  • बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अहर्त्तायें एवं शर्ते :
    • आवेदक बिहार राज्य, अन्य राज्य अथवा केन्द्र सरकार के संबंधित नियामक एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त षिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा हेतु नामांकित हों या नामांकन के लिए चयनित हों।
    • आवेदक बिहार का निवासी हो एवं राज्य में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा उर्त्तीण हो।
    • आवेदक को किसी अन्य स्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृति/स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड/शिक्षा ऋण या किसी प्रकार का सहायता प्राप्त नहीं हो।
    • आवेदन की तिथि को आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं हो।
    • यह ऋण उच्च शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रमों एवं विभिन्न व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों बी0ए0/बी0एस0सी0/इंजीनियरिंग/एम0बी0बी0एस0/प्रबंधन/विधि आदि के लिए दी जायेगी।
Posted by Berojgari Bhatta
Asked on January 13, 2017 6:00 pm